नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल, पत्रिका तहलका के साथ दो पत्रकारों को मानहानि के मामले में मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है.

हाई कोर्ट का यह आदेश तहलका द्वारा 22 साल पहले किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि मेजर जनरल अहलूवालिया रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार में शामिल थे.

तहलका के ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ नामक स्टिंग ऑपरेशन के बाद अहलूवालिया का कोर्ट मार्शल किया गया, जिसमें उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की था. हालांकि, सेना प्रमुख ने अपने विवेक से इसे “गंभीर नाराजगी (रिकॉर्ड करने योग्य)” की श्रेणी में शामिल किया था.