वाड्रफनगर। राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से अवैध सांठगांठ कर 4.7 हेक्टेयर जमीन का विधि विरुद्ध तरीके से नक्शा बंटन करने के साथ बिक्री करने की शिकायत जिला प्रशासन से की गई है. मामले में एसडीएम ने जांच करने की बात कही है.

बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वार्ड नंबर 07 निवासी सावित्री देवी पिता जयश्री पाण्डेय ने जिला प्रशासन को दिए अपने शिकायत में बताया कि मालती देवी पिता स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद ने वाड्रफनगर के वार्ड नंबर 7 स्थित खसरा नंबर 1310/2,1310/3,1310/8, 1313/3, 1313/7, 1313/6, 1323/3, 1323/5 क्रमशः 0.46, 0.78, 0.41, 0.22, 0.14, 0.48,1.04, 0.54 कुल प्लाट 8 कुल रकबा,4.7 हेक्टेयर का विधि विरुद्ध तरीके से नक्शा बंटन कर लिया है. इसके पूर्व उक्त भूमि आवेदिका के पुत्र दिनेश दुबे के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज था.

आवेदिका ने बताया कि उक्त भूखंड को लेकर न्यायालय आयुक्त सरगुजा ने स्थगन आदेश 25.11.2020 से आगामी आदेश तक विक्रय और अंतरण पर रोक लगाई गई है. वहीं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर ने भी 07.07.2021 तक उक्त भूमि में विक्रय एवं अंतरण पर रोक लगाई है, फिर भी आनावेदिका मालती देवी ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से खसरा नंबर 1313/3, 1313/6, 1313/7 और 1310/4 को अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है.

सावित्री देवी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अनावेदिका ने तहसीलदार, आरआई से अवैध सांठगांठ पर षडयंत्रपूर्वक एवं योजनाबद्ध तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के सहारे बिना मौका जांच कराए, बिना पंचनामा, बिना इस्तिहर प्रकाशन कराए गोपनीय तरीके से नक्शा बंटन कर न्यायालय के संदर्भित आदेशों को दरकिनार करते हुए चुपके से विक्रय नामा के माध्यम से भूमि का विक्रय कर दिया है. आवेदिका ने विक्रय नामा को निरस्त कर न्याय हित में उचित कार्रवाई की मांग की है.

एसडीएम करेंगे मामले की जांच

इस मामले में एसडीएम विशाल महाराणा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रकरण जांच के लिए मेरे पास आया है. एक-दो दिन में जांच कर कुछ निर्णय लिया जा सकता है. जांच के बाद ही कह जा सकता है कि मामले में किसकी संलिप्तता है.