भोपाल. पति के सात-आठ दिन तक नहीं नहाने और शेविंग नहीं करने से परेशान पत्नी ने परिवार न्यायालय से गुहार कर तलाक की मांग की है। 25 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय महिला का करीब एक साल पहले ही विवाह हुआ है। भोपाल कुटुम्ब न्यायालय की काउंसलर शैल अवस्थी ने बताया, ‘इस दंपति ने पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए यहां कुटुम्ब न्यायालय में मामला दायर किया है।

भोपाल कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश आर एन चंद ने हाल ही में इस दंपति को निर्देश दिये हैं कि यदि उन्हें तलाक चाहिए तो अगले छह महीने तक दोनों को अलग-अलग रहना होगा। इसी के बाद उन्हें तलाक का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।’ शैल ने कहा, ‘महिला का कहना है कि लगातार नहीं नहाने के कारण उसके पति के शरीर से बदबू आती है और यदि नहाने के लिये कहा जाता है तो वह शरीर एवं कपड़ों पर इत्र लगा इससे निजात की कोशिश करता है।’

शैल ने कहा कि ‘यह एक महीना पुराना केस है। यह तलाक फाइनल हो गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम 13 बी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के तहत कुटुम्ब न्यायालय में मामला फाइल हुआ है और छह महीने बाद इन दंपति का तलाक विधिवत हो जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘‘इस दंपति के विवाह को एक साल से ऊपर हो गया है। यह इंटरकास्ट मैरिज थी और अरेंज मैरिज थी। लड़का सिंधी समाज का है, जबकि लड़की ब्राह्मण समाज की है। इनके बच्चे नहीं हैं। लड़का बैरागढ़ में दुकान चलाता है।’

उन्होंने कहा कि महिला का कहना है कि शादी के बाद उसने सिंधी परिवार में किसी तरह से उनके खान-पान एवं रहन-सहन में कुछ दिन अपने आप को ढालने की कोशिश की, लेकिन वह इस परिवार में अपने आपको ढाल नहीं सकी। शैल ने बताया कि इस लड़की का आरोप था कि उसके पति के घर में सामान सुव्यवस्थित ढंग से रखने की बजाय इधर-उधर बिखरा रहता है। महिला को इस पर भी आपत्ति है उसका पति भविष्य के लिए पैसा नहीं बचा रहा है।