रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बुधवार को जिला कलेक्टोरेट मुंगेली स्थित मनियारी सभाकक्ष में महिलाओं से उत्पीड़न से संबंधित 11 प्रकरणों पर जन सुनवाई की. इस दौरान पक्षकारों की सुनवाई कर 8 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया. सुनवाई के दौरान जिला स्तरीय परिवार समिति में पचास प्रतिशत सदस्य महिलाओं का होना अनिवार्य बताते हुए जिला परिवार समिति में महिला सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए. आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में आवेदिका से मारपीट और अभद्र व्यवहार को नायक ने गंभीरता से लिया और दोषियों के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआरआई) दर्ज कराने के निर्देश दिये.

इसी तरह उन्होंने नगर पंचायत लोरमी के तत्कालीन पार्षद द्वारा अपने सगे संबंधी को नौकरी दिलाने के प्रकरण को भी ध्यान से सुना और दस्तावेज को देखने और परिक्षण उपरांत नियुक्ति के प्रकरण की विस्तृत जांच कर दो माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये.

अध्यक्ष नायक ने ग्राम पंचायत बघनी भांवर के पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा पद का दुरूपयोग कर आवेदिका सरपंच के बिना जानकारी के उनके डिजिटल हस्ताक्षर कर एक लाख उन्नहत्तर हजार राशि का भुगतान की सुनवाई की और अनावेदक सचिव के स्वीकारोक्ति के पश्चात इस प्रकरण की गंभीरता और बढ़ जाने की बात कही. उन्होंने सरपंच के आवेदन पर विस्तृत जांच रिपोर्ट दो माह के भीतर आयोग को प्रेषित करने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निर्देश दिये. जन सुनवाई में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया.