दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (31 जुलाई 2021) को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है. अब 30 सितंबर 2021 तक वित्त वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न (ITR) फाइल किया जा सकता है. आप अगर टैक्स देते हैं तो जून के महीने में भी कुछ तारीखें आपके लिए बहुत अहम हैं. इनके बारे में हर करदाता को पता होना चाहिए.

6 जून

  • इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग वेबसाइट (gov.in) 1 जून से बंद पड़ी है.
  • आयकर विभाग ने इनकम टैक्स से जुड़े कुछ कामों के लिए इस वेबसाइट को बंद किया है.
  • यह वेबसाइट 6 जून तक बंद ही रहेगी.

जून 2021

  • 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) लॉन्च होगा.
  • आयकर विभाग के मुताबिक नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली होगा जिसमें कई नए फीचर भी होंगे.
  • मई के महीने का टीडीएस/टीसीएस डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख भी 7 जून है.

14 जून

  • अप्रैल के महीने में आयकर अधिनियम की धारा 194-1ए, धारा 194-1बी और धारा 194एम के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख.

15 जून

  • अगर मई 2021 के लिए काटे गए टीडीएस/टीसीएस का बिना चालान जारी किए ही भुगतान किया गया है तो ऐसी स्थिति में सरकारी दफ्तर को 15 जून तक फॉर्म 24जी सबमिट करना होगा.

29 जून

  • 2020-21 में अगर किसी निवेश फंड ने कोई लेन देना किया है तो आयकर अधिनियम की धारा 9ए के तहत उसका स्टेटमेंट 29 जून 2021 तक ई-फाइल करना होगा.

30 जून

  • आयकर अधिनियम की धारा 194-1ए, धारा 194-1बी और धारा 194एम के तहत मई के महीने में काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख है.