दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में गलत बाल काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यह मामला पिछले 7 सालों से चर्चा में था। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल आशना रॉय को मिलने वाले 2 करोड़ रुपये के मुआवजे को तर्कहीन मानते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम ख्याली पुलाव पर तय नहीं की जा सकती।

क्यों घटाया गया मुआवजा?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश को पलट दिया है। यह मामला पिछले 7 सालों से चर्चा में था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मॉडल आशना रॉय को मिलने वाले 2 करोड़ रुपये के मुआवजे को तर्कहीन मानते हुए रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि मॉडल यह साबित करने में नाकाम रहीं कि खराब हेयरकट की वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ या उन्हें फिल्मों और मॉडलिंग के काम मिलने बंद हो गए। उनके दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि ख्याली पुलाव पर तय नहीं की जा सकती। मॉडल ने दावा किया था कि होटल के स्टाइलिस्ट ने उनके बालों को गलत तरीके से काट दिया, जिससे उन्हें मानसिक और पेशेवर नुकसान हुआ। हालांकि, कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मुआवजे की राशि अत्यधिक और अनुचित थी।

फोटोकॉपी के दम पर मांग रही थीं करोड़ों

कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि मॉडल ने अपने नुकसान को साबित करने के लिए केवल कुछ ईमेल और दस्तावेजों की फोटोकॉपी पेश की थी। कोर्ट ने कहा, “करोड़ों रुपये के दावे के लिए भरोसेमंद सबूत होना चाहिए, सिर्फ फोटोकॉपी काफी नहीं है।” जांच में यह भी पाया गया कि पेश किए गए दस्तावेज या तो हेयरकट से काफी पहले के थे या बाद के, जिनका इस घटना से सीधा कोई लेना-देना नहीं था। मॉडल ने दावा किया था कि होटल के स्टाइलिस्ट ने उनके बालों को गलत तरीके से काट दिया, जिससे उन्हें मानसिक और पेशेवर नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मुआवजे की राशि अत्यधिक और अनुचित थी।

क्या था पूरा मामला?

दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल के सैलून में 12 अप्रैल 2018 को हुई गलत हेयरकट की घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश को पलटते हुए मॉडल आशना रॉय को मिलने वाला 2 करोड़ रुपये का मुआवजा रद्द कर दिया। यह विवाद पिछले 7 सालों से सुर्खियों में रहा। मॉडल का आरोप था कि होटल के सैलून स्टाइलिस्ट ने उनके बालों को गलत तरीके से काटा, जिससे उनकी खूबसूरती प्रभावित हुई, आत्मविश्वास टूट गया और उन्हें मॉडलिंग के कई बड़े प्रोजेक्ट्स खोने पड़े।

फैसला: 25 लाख में मानना होगा संतोष

कोर्ट ने माना कि होटल की सेवा में कमी थी, लेकिन 2 करोड़ रुपये का मुआवजा बहुत ज्यादा और अनुचित था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मॉडल को सिर्फ 25 लाख रुपये ही मिलेंगे, जो उन्हें पहले ही दिए जा चुके हैं, और अब इससे ज्यादा कोई पैसा नहीं मिलेगा।

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