लखनऊ. कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यजदान बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सिविल कोर्ट के आदेश को एलडीए ने मानने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि सिविल जज ने बिल्डिंग न तोड़ने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग न तोड़ने का आदेश दिया गया है. आदेश के बावजूद भी एलडीए का हथौड़ा चल रहा है. इसको लेकर फ्लैट खरीदने वाले बायर्स लगातार परेशान हैं. वे यहां अपने वकील के साथ कोर्ट का स्टे आर्डर लेकर पहुंचे हैं.

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बायर्स स्टे आर्डर दिखाकर काम रोकने की गुहार लगा रहे हैं. स्टे आर्डर दिखाने के बाद भी कार्रवाई जारी है. स्टे के बाद भी एलडीए काम रोकने को तैयार नहीं है.

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