नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इसके पहले कल यानि 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू भी लागू किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पाबंदियां आने वाले वक्त में और सख्त की जाएंगी. सीएम केजरीवाल ने कहा कि जुलाई में हमने GRAP बनाया था, ताकि साइंटिफिक तरीके से प्रतिबंध लगा सकें. दिल्ली में GRAP को लागू करने का निर्णय लिया गया है. येलो अलर्ट लागू होगा. उन्होंने कहा कि दो दिनों से ज्यादा समय से 0.5 फीसदी कोरोना पॉजिटिविटी रेट दर्ज की जा रही है. हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के लेवल- I (येलो अलर्ट) को लागू कर रहे हैं.
दिल्ली में आज से Night Curfew, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू, संक्रमण कम नहीं हुआ तो जारी हो सकता है येलो अलर्ट
कोविड -19 मामलों में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. केजरीवाल ने लोगों से कोविड -19 उचित व्यवहार का पालन करने की भी अपील की, जिसमें मास्क पहनना और सामाजिक और शारीरिक दूरी बनाए रखना शामिल है. ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान (GRP) इस साल जुलाई में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि कोविड -19 मामलों में बढ़ोतरी से किन परिस्थितियों में किन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. जीआरएपी के अनुसार, रंग-कोडित अलर्ट के 4 स्तर- येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड हैं. येलो अलर्ट तब घोषित किया जाता है, जब संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी के निशान तक पहुंच जाती है.
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी
वहीं कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सोमवार से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है. कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. निजी कार्यालयों (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे साप्ताहिक बाजारों, रेस्तरां, बार, दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति या क्षमता की अनुमति दी गई है, जबकि शादियों और अंत्येष्टि सभाओं में केवल 20 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है. आवश्यक दुकानें, सैलून, बार, निर्माण और विनिर्माण सामान्य रूप से कार्य करेंगे. हालांकि, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर-जरूरी दुकानों और मॉल को ऑड-ईवन के आधार पर संचालित किया जाएगा.
सोमवार को मिले 331 नए मरीज
दिल्ली में सोमवार को 331 नए कोरोना मरीज मिले, जिससे संक्रमण की संख्या 14,43,683 हो गई. यह इस साल 6 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है. इसके साथ ही दिल्ली का कोविड पॉजिटिव रेट 0.68 फीसदी हो गया. शहर में कोविड -19 से एक मौत भी दर्ज की गई, जिससे मौत का कुल आंकड़ा 25,106 हो गया. हाल ही में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शहर में क्रिसमस और नए साल पर सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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डीडीएमए के आदेश के अनुसार, दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से संबंधित सभा और सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. डीडीएमए ने सभी जिलाधिकारियों और डीसीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या सभा न हो.
इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेस्तरां, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में क्षमता को फिर से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए शादी के समारोहों में 200 लोगों की भीड़ को सीमित कर दिया गया है.
येलो अलर्ट में ये पाबंदियां होंगी लागू
- मेट्रो 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी.
- शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लीनिक, योग संस्थान व जिम बंद हो जाएंगे.
- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू.
- सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच दुकानें व शॉपिंग माल सम-विषम फार्मूले पर खुलेंगे.
- सुबह 8 से रात 10 बजे तक 50 फीसदी की क्षमता पर रेस्तरां और दोपहर 12 से रात 10 तक 50 फीसदी की क्षमता पर बार खुलेंगे.
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