दिल्ली में अब UP के समान नियम लागू किए जाएंगे. दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी स्थानों, जिसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा, और इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जाएगी. नियमों में औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन के लिए अलग-अलग ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं. इसके अलावा, टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक होगी.
पुलिस के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि स्तर 10 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए. निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणालियों की आवाज निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 dB की ध्वनि की अनुमति है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह सीमा 70 dB निर्धारित की गई है.
रेजिडेंशियल क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB ध्वनि स्तर की अनुमति है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह स्तर 45DB निर्धारित किया गया है. साइलेंस जोन में, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB की आवाज की इजाजत है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि का स्तर 40DB रखा गया है.
टेंट वालों को भी दिए निर्देश
दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किए गए निर्देश में उल्लेख किया गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर के आपूर्तिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपकरणों का वितरण न करें. जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता इस नियम का पालन करें, और यदि कोई आपूर्तिकर्ता इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
दिल्ली पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना निर्धारित किया है. लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनुचित उपयोग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उपकरणों को जब्त भी किया जाएगा. जनरेटर सेट्स पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा.
1000 KVA से अधिक के उपकरणों पर 100000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि 62.5 से 1000 KVA के बीच के उपकरणों पर 25000 रुपये और 62.5 KVA तक के उपकरणों पर 10000 रुपये का जुर्माना होगा. ध्वनि उत्पन्न करने वाले निर्माण उपकरणों के उपयोग पर 50000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उपकरणों को जब्त या सील भी किया जाएगा. पटाखों को निर्धारित समय सीमा के बाहर फोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी. धार्मिक समारोह, शादी या रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर रिहायशी क्षेत्रों में 10000 रुपये और साइलेंस जोन में 20000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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