अधिकांश लोग, जो बाहर जाकर खाना खाने के शौकीन होते हैं, वो खाना खाते हैं, बिल पे करते हैं और चले जाते हैं. कुछ लोग तो सिर्फ बिल (GST) का अमाउंट देखते हैं और कुछ नहीं, ये आदत आपको घाटे में डाल सकती है. सरकार की ओर से जीएसटी लागू की गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रेस्टोरेंट (restaurant) की ओर से भी जीएसटी वसूल की जाएगी.

दरअसल, सभी रेस्टोरेंट जीएसटी वसूल नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आपको जीएसटी के एक्स्ट्रा पैसे देने की दरकार नहीं है. होटल या रेस्टॉरेंट आपसे जीएसटी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में वो आते भी नहीं है. इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपने किस मद में कितना बिल पे किया है औऱ कहीं आपसे ज्यादा अमाउंट तो नहीं ले लिया गया.

इन 3 तरीकों से कर रहे गुमराह

कुछ रेस्टॉरेंट या होटल्स अपने ग्राहकों से फर्जी तरीके से जीएसटी वसूल करते हैं, इसके लिए उनके पास तीन अलग अलग तरीके हैं. जिसके जरिए कस्टमर को गुमराह किया जाता है.

पहला तरीका– बिल पर कहीं ये नहीं लिखा जाता कि वो जीएसटी बिल है, जबकि ग्राहकों से जीएसटी वसूल लिया जाता है.

दूसरा तरीका– जीएसटी चार्ज तो मेंशन करते हैं, लेकिन नंबर नहीं, हो सकता है उनका जीएसटी नंबर एक्टिव ही न हो.

तीसरा तरीका– हो सकता है उस होटल या रेस्टोरेंट के पास जीएसटी नंबर हो, वो एक्टिव भी हो लेकिन जीएसटी के दायरे में वो आता ही न हो.इनमें से किसी भी तरीका के अंदेशा होने पर आप जीएसटी बिल की जांच करवा सकते है.

हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत

आपको अगर लगता है कि आप तीन में से किसी भी तरीके का शिकार हो रहे हैं तो आप जीएसटी चार्ज देने से इंकार कर सकते हैं. इसके साथ ही शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आप जीएसटी का हेल्पलाइन नंबर लगा सकते हैं. ये नंबर है 18001200232. जिस पर कॉल कर आप आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इसके बाद होटल या रेस्टॉरेंट पर कार्रवाई हो सकती है.

कितना लगता है जीएसटी चार्ज

रेस्टोरेंट और होटल अपनी कैटेगरी के अनुसार जीएसटी बिल चार्ज करते हैं. आमतौर पर ग्राहकों से खाने पीने की चीजों पर पांच प्रतिशत तक जीएसटी लिया जाता है. कुछ जगह ये चार्ज 12 तो कुछ जगह 18 फीसदी तक है, ये काफी हद तक रेस्टॉरेंट और होटल की क्वालिटी और लग्जरी पर भी निर्भर करता है.

बिल पर यह लिखा हो तो नहीं देना है आपको रुपये

बता दें कि जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ लेने वाले रेस्टोरेंट के बिल पर अनिवार्य रूप से “Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” लिखा होगा. अगर ये लाइन बिल पर लिखी है तो आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा और बिल में जीएसटी जुड़कर भी नहीं आएगी.

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