रायपुर. स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अन्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर जिला बस्तर में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है. योजना के तहत व्यवसाय के लिए अधिकतम राशि 2 लाख तक, सेवा के लिए अधिकतम राशि 10 लाख रूपए तक और उद्योग के लिए अधिकतम राशि 25 लाख तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है.
आवेदक को न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो. आवेदक की आयु 18 से 35 साल के बीच होना चाहिए अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की दूट दी जाएगी.
ये है शर्त
आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक को ऋण चूककर्ता न हो. आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, कोई भी एक शैक्षिणक योग्यता का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो संलग्न करना होगा.
यहां मिलेगी पूरी जानकारी
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग और उद्योग केन्द्र जगदलपुर जिला बस्तर में सम्पर्क कर आवेदन कार्यालयीन समय में प्राप्त और जमा किया जा सकता है.
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