रायपुर- राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में नामांकित पार्षदों के मनोनयन से संबंधित पूर्व के आदेशों को आज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय का आदेश जारी किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पूर्व के आदेश 22 जून 2015, 10 मई 2016, 06 जुलाई 2017, 09 अगस्त 2017, 06 नवंबर 2017 और 28 मई 2018 के तहत राज्य शासन द्वारा पार्षद मनोनीत किए गए थे.
नये आदेश में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 09 (2) और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 (2्र) में वर्णित प्रावधानों के तहत नामांकित पार्षदों के मनोनयन से संबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है.