लखीमपुर खीरी. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका शनिवार को लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सत्र अदालत ने खारिज कर दी. पुलिस हिरासत रिमांड पर सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी. मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने यह जानकारी दी.

बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में दर्ज मुकदमे में जुबैर की जमानत अर्जी स्वीकार की थी. इससे पहले जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि जमानत अर्जी अंग्रेजी में दाखिल की गई थी जिसके कारण इसकी सुनवाई टल गई थी. लखीमपुर खीरी अदालत ने जुबैर को सितंबर 2021 में दर्ज एक केस के संबंध में समन भेजा था. 

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एक ट्वीट की शिकायत करते हुए एक समाचार चैनल के पत्रकार ने जुबैर के खिलाफ केस दर्ज कराया था. अदालत ने सोमवार को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उसे सीतापुर जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था.

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