लखनऊ। आधार कार्ड में दिये गये नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि को ठोस सबूत नहीं माना जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आधार कार्ड को लेकर दिये गए एक फैसले में यह कहा.

जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने हाल में दिये गए एक फैसले में कहा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत यह नहीं कहा जा सकता कि आधार  कार्ड में दिये नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि का विवरण उनके सही होने के ठोस सबूत हैं.

अदालत ने बहराइच के सुजौली थाना में दर्ज एक मामले की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में यह आदेश दिया है. इस फैसले के मुताबिक आपराधिक मामलों की जांच के दौरान जरुरत पड़ने पर इनकी पड़ताल की जा सकती है.