नई दिल्ली- नान घोटाले को लेकर चल रहे ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने की रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले के विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को करेगी। गिरीश शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चेलामेश्वर की बेंच ने ये फैसला सुनाया। ट्रायल पर रोक लगाए जाने के बाद अब अगली सुनवाई तक घोटाले को लेकर किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया जा सकेगा।
दरअसल नान घोटाले के अभियुक्त कौशल यदु ने ट्रायल कोर्ट में याचिका लगाते हुए मांग की थी कि नान घोटाले मामले में गिरीश शर्मा, अरविंद ध्रुव और जीतराम यादव को भी अभियुक्त बनाया जाए। ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरूद्ध कौशल यदु ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने ये माना था कि गिरीश शर्मा, अरविंद ध्रुव औऱ जीतराम यादव भी घोटाले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें भी अभियुक्त बनाया जाए। हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े किया था। गिरीश शर्मा को एसीबी ने अपना गवाब बनाया था।
हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध गिरीश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में एसीबी की ओर से एडिशनल साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, जबकि मामले के अभियुक्त गिरीश शर्मा की ओर से प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा। केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी गिरी ने याचिकाकर्ता कौशल यदु की ओर से पैरवी की।