रायपुर-
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते सहित वेतनमान और कई प्रावधान किए गए हैं। राज्य में इस संवर्ग के कुल एक लाख 66 हजार 937 पद स्वीकृृत हैं। इनमें से एक लाख 42 हजार 657 पद भरे हुए हैं। इनमें से व्याख्याता (पंचायत) के 37 हजार 498 स्वीकृत पदों में से 25 हजार 576, शिक्षक (पंचायत) के 47 हजार 373 स्वीकृत पदों में से 39 हजार 453 और सहायक शिक्षक (पंचायत) के 82 हजार 066 स्वीकृृत पदों में से 77 हजार 628 पद भरे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में इस संवर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति तीन स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किए जाने का प्रावधान है।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि वर्तमान में इस संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों को तीन श्रेणियों में वेतनमान दिया जा रहा है। पहली श्रेणी में सात साल तक सेवा करने वाले शिक्षकों को समान्य वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जिसमें व्याख्याता (पंचायत) को 5300-150-8300, शिक्षक (पंचायत) को 4500-125-7000 और सहायक शिक्षक (पंचायत) को 3800-100-5800 रूपए और इस वेतनमान के साथ 143 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता, 15 प्रतिशत विशेष भत्ता और वेतनमान के न्यूनतम मूलवेतन का 20 प्रतिशत अंतरिम राहत का भुगतान भी किया जा रहा है।
दूसरी श्रेणी के अंतर्गत सात वर्ष से आठ वर्ष तक सेवा अवधि वालों के लिए समयमान वेतनमान का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत व्याख्याता (पंचायत) को रूपए 7000-200-30000 और 4500 अध्यापन भत्ता, शिक्षक (पंचायत) को 6000-175-25000 और 3500 अध्यापन भत्ता तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) को 5000-150-20000 और 2500 रूपए अध्यापन भत्ता दिया जा रहा है। इस वेतनमान के साथ उन्हें 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा है।
तीसरी श्रेणी में आठ वर्ष से अधिक अवधि वाले पंचायत संवर्ग के इन शिक्षकों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत व्याख्याता (पंचायत) को रूपए 9300-34800 और ग्रेड वेतन 4300, शिक्षक (पंचायत) को 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन 4200 और सहायक शिक्षक (पंचायत) को 5200-20200 और रूपए 2400 ग्रेड वेतन दिया जा रहा है। शिक्षक पंचायत संवर्ग को पदोन्नति का अवसर देने के लिए प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापक और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मई 2013 में स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने एक अपै्रल 2012 से शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना भी शुरू कर दी है। सेवा के दौरान संवर्ग के शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को छह माह के वेतन अथवा रूपए 50 हजार, जो भी कम हो, अनुग्रह राशि दी जाती है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर दिवंगत शिक्षक के पात्रता रखने वाले आश्रित को शिक्षक (पंचायत) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने का भी प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को प्रशिक्षित करने की भी कार्रवाई की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिए समय-समय पर स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। वर्तमान में भी जिला पंचायतों द्वारा अपने जिले के अंदर पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापना के तहत स्थानांतरण की सुविधा दी जा रही है। आपसी स्थानांतरण का भी वर्तमान में प्रावधान किया गया है।