अलवर- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की युवती से बलात्कार के मामले में पिछले एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद फलाहारी बाबा को न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया है.न्यायालय ने फलाहारी बाबा को आईपीसी की धारा 376(2 F) और 506 के मामलों में दोषी करार दिया है. अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाना ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में यह बताया कि अलवर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा की कोर्ट ने फलाहारी बाबा को बलात्कार का दोषी मान लिया है और कुछ ही देर में इस संबंध में कोर्ट सजा का ऐलान करेगी.
आपको बता दें कि बिलासपुर निवासी छात्रा ने 20 सितंबर 2017 को फलाहारी बाबा के खिलाफ यौन शोषण का अपराध दर्ज कराया था. बिलासपुर में शून्य में अपराध दर्ज होने के बाद अलवर पुलिस को यह मामला सौंपा गया था और 23 सितंबर 2017 को अलवर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फलाहारी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस पूरे मामले को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से उठाया था.