रायपुर। वाहन दुर्घटनाओं को लेकर अब जल्दी ही पुलिस सख्ती बरतने जा रही है. हादसों के पीछे वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं होने की बात सामने आई है. जिसके बाद अब पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
4 जुलाई को परिवहन मंत्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में राज्य सड़क परिषद की बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में वाहन दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की गई. जिसमें माना गया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.
बैठक में निर्देश दिया गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ ही चालकों का लायसेंस निलंबित करने की कार्यवाही के लिए आरटीओ को भेजा जाए.
इनके उल्लंघन पर लायसेंस होंगे रद्द
- नो पार्किंग (122/177)
- नंबर प्लेट पर बिना नंबर एवं नियमानुसार न लिखे नंबर पर (39/192)
- बिना लायसेंस, नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई(3/181, 4/181, 5/180,)
- लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने एवं रांग साइड मूवमेंट पर (184) (लायसेंस निलंबन की कार्रवाई)
- तीन सवारी(128/177)
- प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट का न होना (190(2))
- बिना थर्ड पार्टी बीमा (146/96)
- तेज रफ्तार (112/183) (लायसेंस निलंबन की कार्रवाई)
- शराब पीकर वाहन चलाना (185) (लायसेंस निलंबन की कार्रवाई)
- बिना परमिट/परमिट शर्तों का उल्लंघन/माल वाहन में यात्री परिवहन (66/192) (लायसेंस निलंबन की कार्रवाई)
- मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाना (21(25) 184) (लायसेंस निलंबन की कार्रवाई)
- ओवर लोड वाहन चलाना (माल वाहन एवं यात्री वाहन) (113/194) एमवी एक्ट (लायसेंस निलंबन की कार्रवाई)
- संकेत उल्लंघन (119/177) (लायसेंस निलंबन की कार्रवाई)