नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने कहा गया था. कोर्ट के इस आदेश के बाद एजेएल को हेराल्ड भवन खाली करना होगा. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि हेराल्ड हाउस खाली कब तक करना है.

पिछले साल 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल ने फैसला सुनाते हुए एजेएल को हेराल्ड भवन दो सप्ताह के भीतर खाली करने का आदेश दिया था. जिसके बाद डबल बेंच में इस आदेश को चुनौती देकर सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि रोक नहीं लगी तो ये कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा.