नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुन: कहा है कि लॉकडाउन उपायों के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग पास की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक या गाड़ियों के लिए भी पास आवश्यक नहीं है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो को लिखे पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए निर्बाध और मुक्‍त आवाजाही आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन समेकित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि समस्‍त माल ढुलाई के लिए ट्रकों और मालवाहक को देश के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध रूप से चलने की अनुमति होगी। लेकिन कई जगह से इसका पालन न होने की शिकायत आ रही थी। इसके बाद इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला अधिकारियों एवं फील्ड एजेंसियों को उपर्युक्त निर्देशों के बारे में सचेत करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जमीनी स्तर पर इसे लेकर कोई भी अस्पष्टता न हो और बिना किसी बाधा के खाली ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही देश के विभिन्न हिस्सों में हो सके। ***