रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा आम निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. आयोग ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यवसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए.

आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा नहीं करने और कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके नियम के अंतर्गत वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे. जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियम उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है. जिसमें कोई खतरा और व्यापक हानि संभावित है.

आपको बता दें कि प्रदेश में तीन चरणों में 11, 18 और 23 अप्रैल मतदान होगा. पहले चरण में बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं 18 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद तथा राजनांदगाँव लोकसभा क्षेत्र में और 23 अप्रैल को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ तथा जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा.