जशपुर। पत्थल गाँव नगर पंचायत अध्यक्ष उर्वशी सिंह के चुनाव परिणाम के मामले में चुनाव आयोग द्वारा दिये गए फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद आखिरकार हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया है। 

यह सुनवाई न्यायाधीश संजय के अग्रवाल के बैंच में हुई। उर्वशी सिंह की ओर से अधिवक्ता मनोज चौहान ने पैरवी की । जिसके बाद कई दिनों तक चली प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए निर्वाचन आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया है और न्याय प्रदान किया है।

नगरपंचायत अध्यक्ष उर्वशी सिंह के अधिवक्ता मनोज चौहान ने बताया कि चुनाव का लेखा जोखा समय पर जमा नही करने के चलते छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने उर्वशी सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए इनके पद को शून्य घोषित कर दिया था। जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में इन्होंने बीते 24 जुलाई को याचिका दायर की थी ।

 याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने छ्ग राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को गलत करार देते हुए उर्वशी सिंह को बहाल किये जाने के आदेश दिए है ।

उर्वशी सिंह ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के संदेहास्पद फैसले से लोग भ्रम में अब यह भ्रम दूर हो गया 

वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव शेखर त्रिपाठी ने पूरे मामले पर खुशी जताते हुए मा न्यायालय  को धन्यवाद् ज्ञापित किया है उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है ।।