रायपुर. लोकसभा निर्वाचन के तीसरे और प्रदेश में अंतिम चरण में सात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार का काम आज रविवार शाम पाँच बजे समाप्त हो जाएगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा. साथ लोकसभा क्षेत्रों के लिए कुल 123 अभ्यर्थी निर्वाचन में हिस्सा ले रहें हैं. प्रचार का शोर थमने के बाद अभ्यर्थी और राजनीतिक दल रैली, जुलूस, सभा अथवा सार्वजनिक आयोजन कर प्रचार नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभ्यर्थी घर-घर जाकर और व्यक्तिगत संपर्क कर अपना प्रचार कर सकेंगे.

साहू ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण में 123 अभ्यर्थियों (रायपुर और बिलासपुर में 25 , दुर्ग में 21 , कोरबा में 13, रायगढ़ में 14, जांजगीर में 15 तथा सरगुजा में 10 अभ्यर्थी ) के निर्वाचन के लिए एक करोड़ 27 लाख 13 हजार 816 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए 15 हजार 408 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन के दो चरणों में 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 11 तथा 18 अप्रैल को मतदान हो चुका है.

उन्होंने बताया कि तृतीय चरण के मतदान के लिए व्यापक तैयारियाँ की गई हैं. लोकसभा निर्वाचन के दौरान तृतीय चरण में सबसे अधिक बिलासपुर और रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 अभ्यर्थी वहीं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे कम 10 अभ्यर्थी हैं. उन्होने बताया कि कुल मतदाताओं में 64 लाख 16 हजार 252 पुरूष, 62 लाख 96 हजार 992 महिला तथा 572 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं.

निर्वाचन के दौरान मीडिया के गलत उपयोग को रोकने भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियाँ की हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान दिवस तथा उसके पहले दिन कोई भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा अन्य कोई संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिला तथा राज्य मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र के अनुसार प्रदेश में तृतीय चरण के निर्वाचन के लिए 23 अप्रैल तथा उसके एक दिवस पहले 22 अप्रैल 2019 को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक है.

इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत लोकसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण का मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले से लेकर लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन वाले सभी राज्यों में मतदान की समाप्ति के आधा घंटा बाद तक तक मीडिया द्वारा एक्जिट पोल और इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित किया गया है. इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा. इसके अतिरिक्त इस अवधि में किसी भी प्रकार के जनमत सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रकाशन अथवा प्रसारण भी प्रतिबंधित होगा.