रायपुर- हाईकोर्ट से पार्षद मिलिंद गौतम को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट से उन्हें स्टे आर्डर मिल गया है. रायपुर नगर निगम में वे यथावत पार्षद बने रहेंगे. पिछले दिनों निचली अदालत ने गुरुगोविंद सिंह वार्ड 34 के पार्षद मिलिंद गौतम की जाति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया था. साथ ही उनके प्रतिद्वंदी सहदेव महानंद को पार्षद घोषित कर दिया था. मामले में सहदेव महानंद ने ही मिलिंद गौतम के जाति प्रमाण पत्र को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की थी.

पार्षद मिलिंद गौतम

बता दें कि वर्ष 2014 में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में मिलिन्द गौतम ने गुरु गोविंद सिंह वार्ड से चुनाव लड़ा था. जिसमें उन्हें जीत मिली थी. इसके बाद उनके प्रतिद्वंदी सहदेव महानंद ने उनके जाति प्रमाण को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनका निर्वाचन को निरस्त कर दिया था.