रायपुर. राजधानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है. दरअसल विधानसभा निर्वाचन 2018 में राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के मीडिया में प्रचार की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ने सोशल मीडिया पोस्ट में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन पाए जाने और सोशल मीडिया के स्पोन्सर्ड पेज पर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन नही कराने के मामले में चार लोगों को नोटिस जारी किया है. इसमें 2 दिग्गज मंत्री राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, धरसींवा विधायक देवजीभाई पटेल और कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय शामिल है.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ने जाँच में पाया है कि भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर और देवजी भाई पटेल द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर शासकीय योजना का मोनो सहित प्रचार किया गया है. जिसमें राजनैतिक दल का प्रतीक चिन्ह भी लगाया गया है. इसी तरह देवजी भाई पटेल द्वारा चेयरमेन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से भी राजनैतिक प्रचार किया जा रहा है. जिसे समिति ने आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना है.  इसी तरह समिति ने इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विकास उपाध्याय को उनके स्पोन्सर्ड फेसबुक पेज में बिना समिति से अनुप्रमाणन कराए राजनैतिक प्रचार करते पाया गया. जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है.

इसके आलावा मतदाताओं को प्रलोभन देकर आदर्श आचारण संहिता के उल्लंघन के मामले में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र 49 के रिटर्निंग अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के  राजेश मूणत को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. कुछ दिन पहले रायपुर पश्चिम विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी को मतदाताओं को चुनावी प्रलोभन के लिए सामग्रियों के वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी.  जिस पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए यह नोटिस जारी की गई है और देरी न करते हुए जवाब मांगा है.

बता दे कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्रियों में आदर्श आचरण संहिता लागू है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किए जाने वाले विज्ञापनों का पूर्व अनुप्रमाणन एमसीएमसी समिति से कराया जाना आवश्यक है. इसमें बल्क एसएमएस और वाईस मैसेज, टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो, एलईडी सहित ई-पेपरों में प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी करने के पहले उसका समिति से प्रमाणन कराया जाना अनिवार्य है.