मुंबई। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में विशेष टाडा कोर्ट ने अपना फैसला आज सुना दिया है. दोषी ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई गई है. डॉन अबू सलेम और करीमुल्ला शेख को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सलेम और करीमुल्लाह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि मुंबई विस्फोट के 24 साल बाद टाडा अदालत ने अबू सलेम सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया था. बता दें कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के घर हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने में कयूम ने सलेम का साथ दिया था. संजय दत्त को आतंकवाद के आरोपों से बरी किया गया, लेकिन उन पर सशस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया और दोषी करार दिया गया था. संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा काटी और उन्हें फरवरी 2016 में जेल से रिहा किया गया है.
इस मामले में दोषी पाए गए आरोपियों में पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पित कर लाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं. मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित करके लाया गया था, जिसकी 28 जून को हो गई थी. वहीं अबू सलेम पर हथियार और गोला बारूद सहित एके-47 राइफल और हथगोला आपूर्ति का आरोप था, जिसका विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था. इसे गुजरात से मुंबई लाया गया था.
गौरतलब है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे. इसमें 257 बेगुनाहों की जान चली गई थी. वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था.
इससे पहले इसी 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में विशेष टाडा अदालत ने 100 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसमें याकूब अब्दुल रजाक मेनन भी शामिल था, जिसे 30 जुलाई 2015 में फांसी दी गई.