चंकी बाजपाई, इंदौर। इंदौर के बहुचर्चित 14 लाख लूट मामले में पुलिस द्वारा तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने के बाद जेल में बंद दोनों ही आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। तमाम बिंदुओं पर उनसे जवाब तलब किया गया था। जिसमें उन्होंने स्वयं के पास से रुपए बाराबंद नहीं होने के चलते बचाओ पक्ष में अपनी बात जांच में रखी थी।

दरअसल, ये मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है। जहां एक बस चालक के माध्यम से बस में 14 लाख रख कर इंदौर के व्यापारी द्वारा अहमदाबाद के व्यापारिक कन्हैयालाल के पास पहुंचने के लिए दिए थे। लेकिन आरक्षक दीपक यादव और योगेश सिंह नामक दोनों पुलिस आरक्षकों ने बस चालक से 14 लाख के पैकेट हवाला का पैसा बताते हुए अपने पास रख लिया गया था।

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ऐसे हुआ खुलासा
बताया जा रहा है कि इन दोनों आरक्षकों को जफर नामक एक व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि, बस में रुपए जा रहे हैं। जिसके आधार पर दोनों आरक्षक ने बस के ड्राइवर से रुपए लिए थे। उधर जब रुपए अहमदाबाद नहीं पहुंचे तो इंदौर के व्यापारी ने थाने पर शिकायत की तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। जिसमें दोनों आरक्षकों के साथ ड्राइवर और सूचना देने वाले जफर सहित जिसके पास रुपए बरामद हुए थे उन दोनों व्यक्तियों को मामले में आरोपी बनाया गया।

7 लोग हुए गिरफ्तार
वहीं पुलिस 14 लाख रुपए में से मात्र 7 लाख 50 हजार रुपए के लगभग जब्त कर पाई है। प्रकरण में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर दोनों ही आरक्षकों की बरखस्ती को लेकर जांच में बताया जा रहा है कि, आरक्षण ने अपने बचाव में कहा था कि जो रुपए लूट के मामले में जब्त हुआ है वह उनके पास से नहीं हुआ है।

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वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी सूचना
इधर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाईल कॉल शाहिद अन्य सबूत के आधार पर पुलिस ने बर्खास्त की कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही आरक्षक की जहां पर तैनाती थी वे वहां पर नहीं थे और जब उन्होंने बस से 14 लाख रुपए बरामद किए थे तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी थी। इसके साथ ही कई तथ्य बताए जा रहे हैं।

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