आशुतोष तिवारी, जगदलपुर. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर ने निर्माता पर 20 लाख रुपए और दुकान के मैनेजर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. दरसअल, बेसन पैकेट के नाम पर चने के स्थान पर मटर का आटा बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर हरेश मंडावी द्वारा लगाया गया है.

बता दें कि, 2018 में ग्राहक द्वारा शिकायत पर सुनवाई करते हुए एस बी बाजार बिनाका मॉल में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि, दिव्य श्री बेसन के नाम पर चने के बदले मटर का आटा बेचा जा रहा था. मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर के न्यायालय में की गई और दिव्य श्री बेसन के निर्माता नारायण फुड्स एवं ट्रेडिंग कंपनी रायपुर और मालिक चन्द्र कुमार चौधरी के ऊपर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

जानकारी के अनुसार, एसबी बाजार के मैनेजर गिरीश कुमार जैन के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने लल्लूराम डॉट कॉम के माध्यम से यह अपील भी की है कि, अगर इसके अलावा कोई इस तरह के मिलावट कर बाजारों में समान बेच रहे हैं और लोगों के स्वस्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. यह कार्रवाई व्यापारियों के लिए एक संदेश है.