अरविन्द मिश्रा, बलौदा बाजार। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी मनीष डोंडे को पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया।

पढ़िए पूरी खबर

विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी के अनुसार, पीड़िता की मां ने 15 जुलाई 2024 को भाटापारा ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 15 वर्षीय किशोरी 6 जुलाई 2024 को सुबह करीब 11 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसका मोबाइल फोन भी बंद था।

दुष्कर्म के बाद बनाया वीडियो

अगले दिन सुबह करीब 9 बजे किशोरी घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि आरोपी मनीष डोंडे स्कूल के गेट के पास पहुंचा और धमकी देकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर मदकूदीप ले गया। मंदिर के पास बातचीत के बाद जब किशोरी ने घर छोड़ने के लिए कहा तो आरोपी उसे पास के एक घर में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी ने घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल में बना लिया था।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सहायक उपनिरीक्षक पुष्पा राठौर ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए और आरोपी के लिए कठोर सजा की मांग की।

साक्ष्यों के परीक्षण और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को बीएनएस की धारा 137(2) में 3 वर्ष, धारा 87 में 5 वर्ष और धारा 351(2) में 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश दिया है।

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