चंडीगढ़। 8 साल की बच्ची के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो में 30 साल की सजा का यह पहला आदेश है। गवाहों के बयान, डीएनए मैच होने की रिपोर्ट व अन्य सबूतों पर दोषी मुकेश उर्फ दाड़ी निवासी मौलीजागरों को सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के समय दोषी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।
कोर्ट ने आदेशों में कहा कि पीड़िता की आयु और अपराध को देखकर नरमी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी घिनौनी हरकतें करने वालों को सबक मिलना चाहिए। शिकायत में महिला ने बताया था कि बच्ची के साथ युक्क ने रेप किया है। पुलिस ने 11 नवंबर 2023 को आरोपी मुकेश पर केस दर्ज किया। मजिस्ट्रेट को बच्ची ने बताया था कि वह सहेली के साथ घर से बाहर खेलने गई थी। घर से थोड़ी दूर रहने वाला लड़का आया और उसे 100 रुपए देकर दुकान से माचिस लाने के लिए कहा। वह दुकान से माचिस लेकर आई तो युवक उसे बहाने से अपने घर ले गया और फिर गलत काम किया।

पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 15 गवाह बनाए थे। कोर्ट ने आदेशों में लिखा कि यौन अपराध से संबंधित मामलों पर विचार करते समय कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों या महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं समाज में हमेशा एक बच्चे या एक महिला के जीवन और अंग को शामिल करती हैं।
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