चंडीगढ़। 8 साल की बच्ची के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो में 30 साल की सजा का यह पहला आदेश है। गवाहों के बयान, डीएनए मैच होने की रिपोर्ट व अन्य सबूतों पर दोषी मुकेश उर्फ दाड़ी निवासी मौलीजागरों को सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के समय दोषी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।
कोर्ट ने आदेशों में कहा कि पीड़िता की आयु और अपराध को देखकर नरमी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी घिनौनी हरकतें करने वालों को सबक मिलना चाहिए। शिकायत में महिला ने बताया था कि बच्ची के साथ युक्क ने रेप किया है। पुलिस ने 11 नवंबर 2023 को आरोपी मुकेश पर केस दर्ज किया। मजिस्ट्रेट को बच्ची ने बताया था कि वह सहेली के साथ घर से बाहर खेलने गई थी। घर से थोड़ी दूर रहने वाला लड़का आया और उसे 100 रुपए देकर दुकान से माचिस लाने के लिए कहा। वह दुकान से माचिस लेकर आई तो युवक उसे बहाने से अपने घर ले गया और फिर गलत काम किया।

पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 15 गवाह बनाए थे। कोर्ट ने आदेशों में लिखा कि यौन अपराध से संबंधित मामलों पर विचार करते समय कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों या महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं समाज में हमेशा एक बच्चे या एक महिला के जीवन और अंग को शामिल करती हैं।
- महानदी जल विवाद: जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की बैठक, CM साय बोले- महानदी विवाद नहीं, दोनों राज्यों की साझा समृद्धि का बने आधार
- इंकलाब मंदिर में मनाया गया शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस, शहीदों को ‘संवैधानिक दर्जा’ देने की मांग
- धनबाद अवैध कोयला कारोबार पर ED का बड़ा एक्शन, 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश फ्रीज
- खंडवा में बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल: रेलवे स्टेशन, पुलिया और स्कूल में भरा पानी, बच्चों ने स्विमिंग पूल समझकर की तैराकी
- कैथल: पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए 5 कर्मचारियों को एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने दी भावभीनी विदाई


