न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। मामला चचाई थाना क्षेत्र का है।
दरअसल, इन्द्रा नगर, देवहरा में 16 अक्टूबर 2021 को आरोपी दुर्गेश बैगा पिता दासू बैगा ने घर के अंदर घुसकर गलत नियत से नाबालिग का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया था। साथ ही उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, लेकिन नाबालिग द्वारा चिल्लाई पर आरोपी दुर्गेश भाग गया था। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ चचाई थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया।
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आज विशेष न्यायाधीश अनूपपुर ने धारा 456, 354, 354क भादवि और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोपी दुर्गेश बैगा को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास औरपॉच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की।
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