अजय शास्त्री /बेगूसराय। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर बेगूसराय जिले के एनएच 31 हाइवे पर हुए हमले के मामले में 5 आरोपितों को दोषी ठहराया गया है। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने इस हमले के मामले में सभी आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 20 मई को होगी।

जानें घटना के बारे में

यह घटना 15 फरवरी 2003 की है, जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह अपने काफिले के साथ सड़क मार्ग से पटना से भागलपुर जा रहे थे। डीसी पेट्रोल पंप के पास आरोपितों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि, जस्टिस बी पी सिंह बाल-बाल बच गए, लेकिन उनकी कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों को पकड़ लिया था।

दोषी ठहराए गए आरोपित

न्यायालय ने 5 आरोपितों को दोषी पाया, जिनमें से एक आरोपी दिलीप कुमार सिंह (जो वर्तमान में सरपंच हैं), रंजीत कुमार सिंह, रजनीश कुमार, शिवदानी ठाकुर, और भुल्लू भगत शामिल हैं। सभी आरोपितों को अब बेगूसराय जेल भेज दिया गया है।

न्यायालय की कार्रवाई

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की। न्यायालय ने सभी आरोपितों को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 189, 353, 337 और 427 के तहत दोषी ठहराया। इन धाराओं के तहत आरोपितों को विभिन्न प्रकार की सजा का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।

22 वर्षों के बाद फैसला

यह मामला करीब 22 वर्षों तक न्यायालय में चला और विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अंततः अब जाकर इस मामले में आरोपितों को दोषी ठहराया गया है।

सजा की सुनवाई

न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है।