शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्य प्रदेश में जेल में बंद कैदियों की मौत होने पर अब परिजनों को मुआवजा (compensation for death of prisoners) मिलेगा. जेल में कैदी की मौत होने पर 5 लाख तक मुआवजा (5 lakh compensation) दिया जाएगा. जेल विभाग ने मुआवजे को लेकर प्लान तैयार किया है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय से राशि जारी होगी.
जानकारी के मुताबिक जेल विभाग की लापरवाही, जेल में बंद कैदी की आत्महत्या, डॉक्टरों की लापरवाही, प्राकृतिक मौत, दुर्घटना से मौत पर 5 लाख मुआवजा देने का प्रावधान बनाया जा रहा है. जेल में बंद कैदियों के बीच संघर्ष में मौत पर भी 5 लाख का मुआवजा (5 lakh compensation) मिलेगा.
बड़ी बात यह है कि पैरोल पर बाहर रहने के दौरान कैदी की मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा. जेल से फरार और पुलिस हिरासत से भागने में मौत पर भी मुआवजा नहीं मिलेगा. बाकी सब मौत के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार मुआवजे को लेकर फैसला होगा. जेल विभाग को 1 महीने के अंदर कैदी के परिजनों को मुआवजा राशि देना होगा. इस पर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है.
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