दुर्ग। रिश्वतखोरी के एक मामले में दुर्ग कोर्ट ने नायब तहसीलदार लक्ष्मीकांत बनर्जी को 5 साल  कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तहसीलदार के ऊपर लगभग दो अलग-अलग धाराओं के तहत 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मामला 16 दिसंबर 2014 को धमधा तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार लक्ष्मीकांत बनर्जी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पांच हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. तहसीलदार ने जमीन के एक मामले में किसान राजेन्द्र सोनी से 25 हजार रुपए की मांग की थी.

प्रार्थी राजेन्द्र सोनी ग्राम पेन्ड्रावन ने अपनी जमीन की फौती उठवाने के लिये नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन लगाया था. लेकिन तहसीलदार 25 रुपए की मांग करते हुए उसे लगातार परेशान कर रहा था. तंग आकर पीड़ित ने एसीबी से इसकी शिकायत की थी.

पीड़ित की शिकायत पर एसीबी की टीम ने धमधा तहसील कार्यालय में दबिश देकर तहसीलदार को 5 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा था. जज ने जैसे ही यह फैसला सुनाया आरोपी तहसीलदार फैसला सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा.