56th GST Council Meeting : नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में केवल दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

देश में अब 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत 12% टैक्स श्रेणी में आने वाले करीब 99% सामानों को 5% स्लैब में ला दिया जाएगा। वहीं 28% टैक्स वाले सामानों को 18% स्लैब में शामिल करने पर निर्णय लिया गया है।

22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

जीएसटी काउंसिल द्वारा पारित सभी फैसले देश में 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बदलाव से कई तरह के सामानों के दाम घटेंगे और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। पीएम मोदी की घोषणा के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें यह अहम निर्णय लिया गया है।

जानिए क्या-क्या होगा सस्ता?

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, मांस, जैम एवं जेली, नारियल पानी, नमकीन, पीने के पानी की 20 लीटर वाली बोतल, फल का गूदा और जूस, दूध वाले पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स एवं अनाज जैसे उत्पादों पर टैक्स की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। यानी ये सभी प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा बिना पैक खाद्य पदार्थों पर शून्य कर जारी रहेगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जूते-चप्पल और रेडिमेड कपड़ों पर भी राहत का प्रस्ताव रखा गया। अभी तक 1000 रुपये तक की कीमत वाले उत्पादों पर 5 प्रतिशत और उससे अधिक दाम वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। GST Council ने जूते-चप्पल एवं परिधानों पर 5 प्रतिशत टैक्स की सीमा बढ़ाकर 2500 रुपये करने का फैसला किया है। इससे ऊपर की श्रेणी के रेडिमेड कपड़े एवं जूते 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगे।

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