हेमंत शर्मा, इंदौर। हाईकोर्ट ने बलात्कार के कई हजार मामलों में सुनवाई की होगी। लेकिन इंदौर में एक अनोखे केस की सुनवाई हुई जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां एक रेप केस में सुनवाई की गई जिसमें पीड़िता ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लेकिन एक एग्रीमेंट ने उसे जेल जाने से बचा लिया।

बलात्कार की पीड़िता और आरोपी प्रेमी के बीच एग्रीमेंट हुआ था जिसमें लिखा था कि युवक 7 दिन उसके साथ रहेगा और 7 दिन वह अपनी पत्नी के साथ रह सकता है। लेकिन बाद में युवती ने उसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया जिसके बाद एग्रीमेंट के आधार पर इंदौर हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। 

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दरअसल इंदौर के भावरकुंआ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक हॉस्टल वार्डन ने चंद्रभान से 2019 में दोस्ती की थी। जिसके बाद दोनों का लगातार मिलना जारी रहा। 9 दिसंबर 2021 को अचानक युवती ने भंवरकुवा थाने में चंद्रभान के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया। इस पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने चंद्रभान को निर्दोष करार दिया है। 

आरोपी पक्ष की वकील सोनाली गुप्ता  ने lalluram.com से खास बातचीत करते हुए बताया कि पीड़िता आरोपी के बिना नहीं रह पा रही थी।  उसे पता था कि आरोपी शादीशुदा है, इसके बावजूद उस पर शादी का दबाव बना रही थी। चंद्रभान ने जब शादी करने से इनकार किया तो फरियादिया ने एक एग्रीमेंट बनाकर उसके साथ रहने का समझौता कर लिया। एग्रीमेंट में लिखा था कि वह 7 दिन तक अपनी पत्नी के पास उसके गांव जाकर रह सकता है। और 7 दिन बाद फिर वह प्रेमिका के साथ रहेगा। 

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इसी बीच अचानक प्रेमिका ने चंद्रभान के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया। इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एग्रीमेंट के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया है। इसके साथ ही इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस को ऐसे मामलों में बारीकी से जांच करना चाहिए। इसके साथ ही सहमति पत्र को लेकर भी सजग रहना चाहिए। 

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