रायपुर। छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल है जहां कृषकों को कृषि यंत्र (agricultural machinery) खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लघु और सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों पर 40% से 70% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि हर किसान कृषि से जुड़े कार्यों को सरलतम तरीके से कर सके और उन्हें परेशानियों का सामना करना ना पड़े. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत किन-किन कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी दी जाती है और कितनी सब्सिडी दी जाती है. आवेदन कहां करना होता है आवेदन फॉर्मेट कहां से प्राप्त होगा इस बारे में जानते है.

कृषि सब्सिडी योजना में जोड़े गए कृषि यंत्रों की सूची

पावर टिलर,हस्त चलित यंत्र, बैल चलित यंत्र, विशेषकृत पावर ड्रिवन इक्विपमेंट, पावर थ्रेसर, बैल चलित टूल कैरियर, शक्ति चलित स्प्रेयर,हस्त चलित स्प्रेयर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, एरोपब्लास्ट स्प्रेयर, स्वचालित रीपर, पैड़ी ट्रांसप्लांटर, अन्य self-propelled मशीनें, पोटैटो प्लांटर,पोटैटो डीगर,ग्राउंडनट डीगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रैक्टर चलित रीपर,क्लीनर कम ग्रेडर,ड्रायर, मिनी राइस मिल, आयल मिल, कल्टीवेटर, रोटावेटर,स्ट्रा रीपर, क्राफ्ट रीपर,बाइंडर, हैप्पी सीडर, केज व्हील, वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर, शुगर केन कटर प्लांटर आदि.

आवेदन फार्म और प्रक्रिया

यदि आपको कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी जिला कृषि विभाग के कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा क्योंकि शासन द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी गई है. आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको सभी जानकारी को ध्यान से भरना है और उसके पश्चात अन्य दस्तावेज जो ऊपर बताया गया है उसके साथ आपको अपने कृषि विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा.

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