
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है। इसके साथ ही राज्य शासन ने चेतावनी भी दी है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने 6 मार्च को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों का तबादला आदेश जारी किया था। उन्हें नई पदस्थापना वाली जगह निश्चित समयसीमा में ज्वाइन करने के आदेश दिए थे। इसके बाजवूद उन्होंने ज्वाइन नहीं की। इस पर राज्य शासन ने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया।
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आदेश के मुताबिक, स्थानांतरित अधिकारियों को दिनांक 24 मार्च 2025 अपरान्ह से तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। आदेश की अवहेलना पाये जाने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
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