तमिलनाडु के सथानकुलम में पिता-पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में मदुरै फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को इंस्पेक्टर श्रीधर समेत सभी नौ दोषी पुलिसवालों को मौत की सजा सुनाई है. जज मुथुकुमार ने कहा, “पहले आरोपी, पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर को मौत की सजा और 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.”जज ने घोषणा की कि सभी 9 दोषियों को दोहरी मौत की सजा दी जाएगी क्योंकि उन्होंने पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स दोनों की हत्या की थी, जिनकी जून 2020 में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में हिरासत में बुरी तरह मारपीट के बाद मौत हो गई थी.इस मामले में कुल 10 आरोपी थे। एक की कोविड के दौरान मौत हो गई।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल,19 जून 2020 को पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी. जयराज (59) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) को हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखी थी। दोनों को सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों के साथ थाने में रातभर मारपीट की गई। उनके शरीर पर गंभीर चोट और खून बहने के निशान थे।
CBI जांच में हिरासत में पिटाई की पुष्टि हुई
मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य की CB-CID से लेकर CBI को सौंपी गई थी। एजेंसी ने एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने बयान दिया कि पिता-पुत्र को पूरी रात पीटा गया था। थाने में टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे। यह गवाही मामले में अहम सबूत बनी।
फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी. मुथुकुमारन ने CBI की दलील को माना कि हिरासत में दोनों को योजनाबद्ध तरह से टॉर्चर किया गया। इसलिए अधिकतम सजा दी गई। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि सथानकुलम थाने का CCTV फुटेज सुरक्षित नहीं रखा गया। रिकॉर्डिंग रोजाना अपने आप डिलीट हो जाती थी, जिससे महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिल पाए।
9 पुलिसकर्मियों में एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर
दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश और के. बालकृष्णन, हेड कॉन्स्टेबल एस. मुरुगन और ए. समदुरई है। साथ ही कॉन्स्टेबल एम. मुथुराज, एस. चेल्लादुरई, एक्स. थॉमस फ्रांसिस और एस. वेलुमुथु शामिल हैं। मामले में 10वें आरोपी स्पेशल सब-इंस्पेक्टर पॉलदुरई की ट्रायल के दौरान कोविड से मौत हो गई थी।
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