कुमार इंदर, जबलपुर। अवैध खनन मामले में जज को फोन करने पर भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। हाईकोर्ट ने उन्हें तलब किया है और 21 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
यह भी पढ़ें: जनादेश न मिलने पर इस्तीफा देंगे सबसे अमीर MLA! 51 प्रतिशत लोगों के हाथ में संजय पाठक की विधायकी, हनुमान जी की कसम खाकर किया ये ऐलान
आपराधिक अवमानना मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भाजपा विधायक संजय पाठक ने उच्च न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगी। संजय पाठक ने दलील दी कि गलती से उनका कॉल जज विशाल मिश्रा को लग गया था।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने संजय पाठक का पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने संजय पाठक को तलब कर 21 अप्रैल को सुनवाई तय की है। साथ ही उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें: नकली सोने के सिक्कों से असली ठगी: गड़ा धन मिलने का झांसा देकर किलो में बेचते थे गोल्ड, डेढ़ करोड़ कैश के साथ परिवार के 4 लोग गिरफ्तार
क्या है मामला ?
दरअसल, माइनिंग मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में 1 सितंबर को सुनवाई होना थी। लेकिन जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा था कि सुनवाई से पहले संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश की थी। जिसके बाद उन्होंने संजय पाठक का केस सुनने से इंकार कर दिया था और खुद को इस केस से अलग कर लिया था। वहीं भाजपा विधायक के वकील ने भी उनका केस लड़ने से इंकार कर दिया था।

