बांदा. बांदा में खेत में गई एक 9 साल की नाबालिग के साथ 14 साल के लड़के ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया. मरका थाना प्रभारी (एसएचओ) राकेश सरोज ने कहा कि शनिवार को पीड़िता के साथ दो अन्य लड़कियां भी खेत पर गई थीं लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है. लड़की के पिता की शिकायत पर रविवार को घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

नाबालिग की हत्या, दुष्कर्म के आरोपी को मिली फांसी की सजा

वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक जिला अदालत ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के सात महीने बाद 20 वर्षीय आरोपी फूलचंद कनौजिया को फांसी की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोस्को) नितिन पांडे ने फूलचंद को फांसी की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने मामले के सह-आरोपी रोशन लाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई. राज्य सरकार ने जांच के लिए बहराइच पुलिस को एक लाख रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है. पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि बोंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ गांव में 10 अप्रैल को तालाब के पास 12 वर्षीय बच्ची का शव मिला था.

“हमने तुरंत टीमों का गठन किया और मुखबिरों और निगरानी के आधार पर, फूलचंद और उनके सहयोगी रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच, फोरेंसिक टीम को बुलाया और यह सुनिश्चित किया कि सभी महत्वपूर्ण सबूत संरक्षित किए गए और फिर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणाम प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई.” शव परीक्षण और फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. कोर्ट में फूलचंद और रोशन लाल के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया था. यह सुनवाई जून में शुरू हुई और जल्द ही मामले में सजा की घोषणा की गई.