नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया.
शीर्ष न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल मानहानि में निचली अदालत पर सुनवाई से रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है और 29 अगस्त को सुनवाई होना तय है. केजरीवाल अपनी बात हाईकोर्ट में रख सकते हैं.