Rajasthan News: जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार, पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू, पूर्व आरएएस अधिकारी निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी से जवाब मांगा है. इस एसएलपी को अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ दायर एसएलपी के साथ ही 21 नवम्बर को सुना जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पाठक की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश दिया. एसएलपी में हाईकोर्ट के 17 जनवरी के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने संधू सहित अन्य तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की कार्रवाई को सही माना था. प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक बताया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी नोटिस जारी कर रखे हैं.
याचिका में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज केस की एफआईआर को केवल शिकायतकर्ता के राजीनामे के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता. यह केस राज्य सरकार का केस है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस वापस लेना जनहित में नहीं है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. इसलिए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाए.
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