संदीप सिंह ठाकुर,लोरमी. भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रध्वज फहराने का पूरा अधिकार है. इसी के तहत लोग देश के ध्वज का सम्मान और ध्वजारोहण भी करते हैं,लेकिन संविधान में तिरंगे को लेकर कुछ नियम कानून भी हैं,जिसे देश के हर नागरिक को जानना चाहिए और इस नियम के तहत ही वे राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं.

लेकिन कुछ लोग इन सब बातों से पूरी तरह दूर हैं और उन्हें ये नियम कानून मानो पता ही न हो ऐसी हरकत करते हैं,दरअसल मुंगेली जिल में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है. जहां जिला कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और किसान कांग्रेस  प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमेंद्र गिरी गोस्वामी की तिरंगे की तरह हाफ नहरू जैकेट पहने एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है. जिसके बाद से नेता की खूब किरकिरी हो रही है.

बता दें कि  नियम अनुसार राष्ट्रीय प्रतीकों को जलाने, कुचलने, पहनने अथवा विकृत करने के लिए सार्वजनिक रूप से किए गए अपमानजनक कृत्यों को दंडित करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधनियम, 1971 अधनियमित लागु किया गया है. जिसके तहत राष्ट्रीय झंडे के अपमान अथवा उसके प्रति अनादर के लिए दंड का भी प्रावधान है. इसके अलावा अधिनियम में किसी प्रकार के पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में तिरंगे का प्रयोग करने वालों पर दंड का भी प्रावधान है.हालांकि इस मामले में अब तक ये जानकारी नहीं है कि नेता के खिलाफ अब तक अपराध दर्ज किया गया है या नहीं.

नेता ने मांगी माफी…

वहीं मामले को लेकर हेमेंद्र का कहना है कि मेरी जो जैकेट वाली तस्वीर वायरल हुई है उसे लेकर मुझे खेद है. उन्होंने कहा कि किसी साथी द्वारा ये पिक अनजाने में बना दिया गया था,जो अनजाने में वायरल हो गया था. भारतीय होने के नाते मेरा सबसे पहला धर्म तिरंगे का सम्मान करना है. ये गलती भूलवश हुई है. जिसके लिए मैं क्षमाप्रर्थी हूं. साथ ही राष्ट्रसेवा के लिए सदैव संकल्पित हूं.