GST Council Recommendations: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित कई सिफारिशें की गईं. बाजरा यानी मोटे अनाज और गुड़ पर जीएसटी दर कम की गई. वहीं, शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.

मोटे अनाज पर टैक्स की दर कम की गई (GST Council Recommendations)

एचएस 1901 के अंतर्गत आने वाले पाउडर के रूप में बाजरे के आटे की खाद्य तैयारी पर जीएसटी दरें, जिनमें वजन के हिसाब से 70% से कम बाजरा नहीं है, अधिसूचना की तारीख से निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं –
0% – यदि पूर्व-पैक और लेबल किए गए फॉर्म के अलावा किसी भी रूप में बेचा जाता है.
5% – यदि पूर्व-पैक और लेबल किए गए रूप में बेचा जाता है.

यह स्पष्ट किया गया है कि जौ को माल्ट में संसाधित करने से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर खाद्य और खाद्य उत्पादों से संबंधित जॉब वर्क के समान ही 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है, न कि 18 प्रतिशत की दर से.

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) जीएसटी से बाहर

जीएसटी परिषद ने मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है.

गुड़ पर जीएसटी दर घटाई गई

गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया. इस कदम से मिलों के पास नकदी बढ़ेगी और गन्ना किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान तेजी से मिल सकेगा. इससे पशु आहार निर्माण की लागत भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके निर्माण में गुड़ भी एक घटक है.

सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव

जीएसटी परिषद ने सरकारी अधिकारियों को आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और झुग्गी सुधार और उन्नयन जैसी सेवाओं को छूट देने की भी सिफारिश की है.

देश भर में खनिज खनन क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) सरकारी प्राधिकरण हैं और इसलिए वे जीएसटी से उसी छूट के लिए पात्र हैं जो किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के लिए उपलब्ध है. 1 जनवरी, 2022 से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली बस परिवहन सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(5) के तहत ईसीओ पर रखा गया है.

व्यापार को सुगम बनाने का यह कदम उद्योग संघ के प्रतिनिधित्व पर उठाया गया है. भारतीय रेलवे फॉरवर्ड चार्ज तंत्र के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाएगा ताकि वे आईटीसी का लाभ उठा सकें. इससे भारतीय रेलवे की लागत कम हो जाएगी. एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट करें कि जब कंपनी द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों को अपनी ओर से व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में निदेशक को कोई भुगतान नहीं किया जाता है, तो उक्त लेनदेन या आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य माना जाएगा. शून्य और, इसलिए, सेवाओं की ऐसी आपूर्ति के संबंध में कोई कर देय नहीं होगा.