Odisha News: भुवनेश्वर. कलाहांडी जिले के भवानीपटना की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को 3.89 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रतिबंधित गांजा के परिवहन और रखने का दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
दोषी की पहचान मैनुद्दीन के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरैनी ब्लॉक के जमावारा गांव का मूल निवासी है. मैनुद्दीन को जुर्माने के तौर पर दो लाख रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया गया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे एक वर्ष और कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने 20 गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी सबूतों की जांच के बाद फैसला सुनाया.
अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर 23 मार्च, 2018 को एक ट्रक (एमपी-17-एचएच-1053) में सेमिलगुडा से सतीगुड़ा छाक होते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर तक प्रतिबंधित गांजा ले जा रहे थे. भवानीपटना पुलिस ने लंबे समय तक पीछा करने के बाद वाहन को कलाहांडी के मडिंगपदर चक में रोक लिया. बाद में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया और जब्त किया, जिसका वजन 3894 किलोग्राम था और इसकी कीमत 3.89 करोड़ रुपये से अधिक थी, और आरोपी वाहन चालक इरफान खान और हेल्पर मैउद्दीन से 57000 नकद भी बरामद हुआ.
बाद में पुलिस ने भवानीपटना सदर थाने में मामला (72/2018) दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. राज्य अपराध शाखा के विशेष कार्य बल ने बाद में मामले को अपने हाथ में ले लिया और धारा 20 (बी) (ii) (सी) और 29 एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत एक और मामला दर्ज किया.
इस बीच, आरोपी इरफान, जो उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव में अपने बीमार पिता से मिलने के लिए पैरोल पर रिहा हुआ था, वापस नहीं लौटा. बाद में अदालत ने पैरोल से बाहर निकलने के लिए इरफान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया.
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