Odisha News: कटक. सरकारी डॉक्टरों को निजी क्लिनिक खोलने पर रोक लगाने को लेकर उड़ीसा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है.
खबरों के मुताबिक, ओडिशा राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें डॉक्टरों से क्लीनिक या निजी अस्पतालों में मरीजों को देखना पूरी तरह से बंद करने को कहा गया है.
कटक के नारायण चंद्र जेना नामक व्यक्ति ने इस संबंध में बिना वकील के व्यक्तिगत रूप से ओडिशा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने द्वारा नियुक्त डॉक्टरों को अच्छा वेतन दे रही है. राज्य सरकार विभिन्न अस्पतालों के सुधार पर भी काम कर रही है.
लेकिन सरकारी डॉक्टरों के सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं करने से गरीब मरीजों को भारी परेशानी हो रही है. कई सरकारी डॉक्टर थोड़े समय के लिए सरकारी अस्पतालों में रुकते हैं और अपने निजी क्लीनिकों में मरीजों को देखने चले जाते हैं.
सरकारी अस्पतालों के कई डॉक्टरों पर मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने के आरोप लगातार लगते रहे हैं. इसलिए याचिकाकर्ता ने (Odisha News) हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार यह सब रोकने के लिए सख्त नियम लाए. इस मामले में मुख्य प्रशासनिक सचिव, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को फंसाया गया है.
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