Punjab News: चंडीगढ़. पति को छोड़कर प्रेमी के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला की पुलिस प्रोटेक्शन की याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने से खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि महिला अनैतिक संबंध में पकड़ी गई है और ऐसे में इस याचिका के खारिज होने पर वह पति के खिलाफ झूठा केस दाखिल कर उसे व्यर्थ के मुकद्दमे में घसीट सकती है, जिसे बचाना जरूरी है. ऐसे में यदि वह पति के खिलाफ शिकायत या एफ.आई.आर. दर्ज करवाती है तो उसकी गहन जांच होनी चाहिए.
अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. प्रेमी जोड़े ने याचिका में बताया कि वे दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके पति या पत्नी के साथ उनके बच्चे भी हैं. दोनों ने याचिका में बताया कि वे अपने पति व पत्नी को छोड़कर साथ रह रहे हैं. महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से जान को खतरा बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी.
याचिका की जांच के बाद कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज करना चाहता था लेकिन एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कोर्ट ने इसे वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया.
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