दुर्ग. यहां पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में दुर्ग न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. बता दें कि विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी  ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है. इसके अलावा न्यायाधीश ने फैसले में प्रकरण के मुख्य आरोपी खुर्सीपार निवासी राम सोना, पिता गुल्ली सोना को हाईकोर्ट से पुष्टि होने के बाद मृत्युदंड देने का आदेश दिया है. इस मामले में अन्य आरोपी अमृत सिंह व मुख्य आरोपी की मां कुंती सोना को साक्ष्य छुपाने के आरोप में पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

बता दें कि मुख्य आरोपी ने पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी. जबकि आरोपी के सहायोगियों ने शव को ठिकाने लगाने काम किया था. मामले की पैरवी करने वाले पॉक्सो एक्ट के अधिवक्ता कमल वर्मा ने बताया कि २5 फरवरी 2015 को घटना खुर्सीपार में हुई थी. इस मामले में खुर्सीपार थाना में अपराध दर्ज किया गया था. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. कड़ी खोजबीन के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आपको बता दें कि दुर्ग न्यायालय में पहली बार दुष्कर्म के मामले में किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.